करदाताओं के लिए अच्छी खबर है! केंद्र सरकार ने आज घोषणा की कि करदाताओं के पास वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर-बचत की कवायद पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है। पहले की समय सीमा 30 जून, 2020 थी। देश में कोरोनावायरस प्रकोप के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज विभिन्न निवेश करने और कटौती का दावा करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है ।
कर कटौती के लिए अर्हता प्राप्त निवेश में म्यूचुअल फंड ईएलएसएस, पीपीएफ, एनएससी, एलआईसी प्रीमियम, एसएसवाई, एनपीएस सब्सक्रिप्शन, स्वास्थ्य बीमा भुगतान और अन्य में जमा शामिल हैं।
आईटी अधिनियम के अध्याय-VIA-बी के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश/भुगतान करने की तारीख जिसमें धारा 80 सी (एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी आदि), 80डी (मेडिक्लेम), 80जी (दान) आदि को भी आगे बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इन धाराओं के तहत कटौती का दावा करने के लिए 31 जुलाई, 2020 तक निवेश/भुगतान किया जा सकता है।